विवादित  टिमरनी जनपद सी ई ओ वृंदावन मीणा को ने किया निलंबित*


  • *विवादित  टिमरनी जनपद सी ई ओ वृंदावन मीणा को ने किया निलंबित*


     


    *(दैनिक गंगेश्री समाचार)* टिमरनी।टिमरनी जनपद सीओ वृंदावन मीणा जिला हरदा के द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण नया सवेरा योजना अंतर्गत एवं मनरेगा सहित सीएम हेल्पलाइन के संबंध में कार्यों का निर्वहन न करने पर कमीशनर द्वारा 11 मार्च को निलंबित कर दिया गया  मुख्यमंत्री जनकल्याण नया सवेरा योजना अंतर्गत प्राप्त राशि का भुगतान नहीं किया गया  जबकि उक्त राशि का वितरण अति महत्वपूर्ण था  मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत टिमरनी को श्रमआयुक्त कार्यालय इंदौर द्वारा प्रेषित राषि क्रमश दिनांक 7 जनवरी 2020 राशि दस लाख दिनांक 10 जनवरी 2020  राशि छह लाख एवं दिनांक 16 जनवरी 2020  को राशि वाविष लाख जनपद पंचायत टिमरनी के  खाते में जमा की गई समीक्षा बैठकों में नया सवेरा योजना अंतर्गत स्वीकृति  राशियों को प्राप्त होते ही अविलंब भुगतान करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है लेकिन इसके विपरीत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा  उक्त प्राप्त राशि का भुगतान एक से डेढ़ माह बीत जाने के उपरांत भी नहीं किया गया सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायत क्रमांक 10309701 शिकायतकर्ता सुदामा गौर  फुलडी द्वारा अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में दिनांक19 फरवरी 2020 को शिकायत की गई जिसमें योजना अंतर्गत अन्य हितग्राहियों को कुल मिलाकर ₹4400000 की राशि स्वीकृत हुई थी जो कि जनपद पंचायत टिमरनी के खाते में विगत डेढ़ माह से पड़ी हुई थी जिसका भुगतान नहीं करने करने के कारण  निलंबित किया  जनपद पंचायत में  सीएम हेल्पलाइन  एवं निर्माण कार्य में होने वाली सूची भी जारी नहीं की जा रही थी जिससे  प्रगति प्रभावित होने के कारण  इन्हें कई बार सूचित भी किया गया गई है एवं पूर्ण रूप  अधिकारी की राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत टिमरनी को प्राप्त  नहीं कराई    पांच कार्य विधायक निधि के 58 कार्य  एवं जनभागीदारी के एक निर्माण कार्य  फरवरी 2020 के माध्यम से मुख्य कार्यपालन  वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना करने से उनका उपरोक्त सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के विपरीत होकर दंड की श्रेणी में आता है वृंदावन मीणा द्वारा किए गए उपरोक्त सदाचरण के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत  वृंदावन मीणा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत टिमरनी जिला हरदा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है
    जिला पंचायत किया अटैच
    कमिश्नर द्वारा जारी किए गए आदेश में वृंदावन मीणा को निलंबित करते हुए जिला पंचायत हरदा अटैच किया गया एवं इस दौरान उनको वेतन की नहीं बल्कि जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी ।
     
    संजय अग्रवाल संवाददाता टिमरनी जिला हरदा